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कोरोना की नई गाइडलाइन लागू,लापरवाही के खिलाफ होगा एक्शन

इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए थानेदार से लेकर बीडीओ सीएम एसडीओ एवं डीएम लगातार एक्टिव रहेंगे.

पटना: पुरे बिहार में आज से 21 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। नाइट कर्फ्यू तो था ही नाइट कर्फ्यू के साथ ही धार्मिक स्थल एवं कई अन्य सार्वजनिक स्थलों में आमलोगों के प्रवेश पर आज से रोक। अगर आप मास्क नहीं पहनने तो जुर्माना देना होगा। इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए थानेदार से लेकर बीडीओ सीएम एसडीओ एवं डीएम लगातार एक्टिव रहेंगे.

देश के अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी कोरोना का मामला बढरहा हैं। आमलोगों के साथ ही मंत्री विधायक एवं अधिकारी कोरोना संकरमित हो रहें हैं। बिहार सरकार के दोनो डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री कोरोना संक्रमित होने के बाद आइसोलेट हैं।

 

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आप घर से बाहर निकल रहें हैं तो आपको कोरोना की नई गाइडलाइऩ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको किसी तरह दिक्कत ना हो।

कोरोना गाइडलाइन के अहम जानकारी.

1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।

3.सरकारी और निजी स्कूल के क्लास 8 तक की पढाई बंद रहेगी सिर्फ ऑनलाइन क्लास  होगी ।

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4. 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे सिर्फ ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता ।

5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलना है।

6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।

7. सभी धार्मिक स्थल में आमलोगों को प्रवेश नहीं करना है। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।

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8. सिनेमा हॉल, जिम पार्क क्लब, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल को पूर्णतः बन्द रखना है.

9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ ही खोलना है

10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति को ही जाना है.

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11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे.

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Gaam Ghar News Desk

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