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एक महिला को डायन कहकर मैला पिलाने और जानलेवा हमले के दोषियों को कोर्ट ने  सुनाई सजा  

एक को 7 साल और तीन को एक साल की जेल

मुजफ्फरपुर: जिले के मीनापुर थाने के अली नेउरा गांव में 12 साल पहले एक महिला को डायन बता मैला पिलाने और उसके पति एवं बेटे पर जानलेवा हमले के दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। मामले के एक दोषी चंद्रदेव महतो को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे कुल 19 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। इस मामले में दोषी उसकी पत्नी फूलकुमारी देवी, पुत्र रामबाबू महतो व नरेश महतो को एक-एक साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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मामले के सत्र-विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-18 मुकेश कुमार ने चारों को सजा सुनाई। इसमें तीन को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। चंद्रदेव महतो को जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्ञान प्रकाश व नरेश कुमार वर्मा ने दस गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया।

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घटना 16 नवंबर 2011 की शाम सात बजे की है। मीनापुर के अलीनेउरा गांव के संतोष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि वह घटना के समय अपने दरवाजे पर था। उसी समय फूलकुमारी देवी चंद्रदेव महतो नरेश महतो व रामबाबू महतो वहां पहुंचे थे। सभी संतोष की मां को डायन बताकर मैला पिलाने लगे। इसका विरोध उसने व उसके पिता फूलदेव महतो ने किया। इस पर आरोपितों ने लाठी, डंडे व फरसे से उस पर व उसके पिता पर जानलेवा हमला किया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें व उनके पिता को श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने चंद्रदेव महतो व नरेश महतो के विरुद्ध 28 जनवरी 2012 एवं फूलकुमारी देवी तथा रामबाबू महतो के विरुद्ध 14 अक्टूबर 2012 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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