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हाईकोर्ट: गायब नाबालिग बरामद नहीं होने पर SP को पेश होने का आदेश

समस्तीपुर: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से बीते वर्ष 27 मई 2023 को संदिग्ध अवस्था में गायब हुई नाबालिग लड़की का एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गायब लड़की की मां ने 27 मई 2023 को दलसिंहसराय थाना में अपनी पुत्री के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, आवेदन दिए जाने के दो दिनों बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया था। इस दौरान एपवा और सीपीएम कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद 30 मई 2023 को थाना में लड़की के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज की गई।

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इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने समस्तीपुर के एसपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गायब लड़की को खोजने और उसकी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तिथि, 18 जुलाई 2024 तक लड़की की बरामदगी नहीं होती है, तो समस्तीपुर के एसपी को व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित होना होगा।

लड़की की गायब होने की घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। परिवार और ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है। अदालत ने इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस को तेजी से और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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पटना उच्च न्यायालय का यह आदेश सुनिश्चित करता है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को प्राथमिकता से ले और गायब लड़की की तलाश में कोई कसर न छोड़े। आज घटना के एक वर्ष पूरा होने में महज 5 दिन ही शेष बचे हैं, जबकि लड़की की बरामदगी अभी तक नहीं हो सकी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई 2024 को होगी, जब एसपी समस्तीपुर को अदालत में उपस्थित होना होगा यदि तब तक लड़की बरामद नहीं होती है। अदालत के इस आदेश ने मामले की जांच को नए सिरे से गति देने की उम्मीद जगाई है।

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Abhishek Anand

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