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कोर्ट ने सुनाया 40 हजार रुपया जुर्माना के साथ दस साल कि सजा

समस्तीपुर: जिला के तहत पुलिस अधीक्षक हृदय कांत के निर्देशानुसार दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 265 /2020 के अभियुक्त के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाया गया। स्पीडी ट्रायल के तहत दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 265 /2020 के अभियुक्त कुंदन शर्मा पिता मंटून शर्मा साकिन गुदरी बाजार वार्ड संख्या 10 थाना दलसिंहसराय जिला समस्तीपुर निवासी को शनिवार को माननीय न्यायालय एडीजे 6 कम स्पेशल जज, पोक्सो के द्वारा धारा 4, पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए 10 साल कि सश्रम कारावास तथा 40 हजार रुपया जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

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Gaam Ghar

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