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नालंदा में नीट परीक्षा हेतु केंद्रों के पास धारा 163 लागू, सख्ती बढ़ी

तीन परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में जमावड़ा, हथियार, मोबाइल, साइबर कैफे और फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद पूरी तरह

नालंदा जिले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित NEET (UG) परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी बिहारशरीफ किसलय श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में प्रभावी रहेगा।

जिले में कुल तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें नालंदा कॉलेज, नालंदा, किसान कॉलेज, नालंदा तथा एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिहारशरीफ शामिल हैं। परीक्षा रविवार 03 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। प्रशासन ने बताया कि यह आदेश 02 मई और 03 मई को परीक्षा अवधि तक लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसी हथियार भी प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा संचालन के दौरान अनधिकृत आवाजाही पर भी पूर्ण रोक रहेगी।

परीक्षार्थियों को केवल आवश्यक लेखन सामग्री ले जाने की अनुमति होगी। मोबाइल फोन सहित किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री केंद्र के भीतर ले जाना सख्त मना रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे से परीक्षा समाप्ति तक केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोस्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।

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परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है।

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