दरभंगाबिहारसमाचार

जिला खनन टास्क फोर्स को लेकर हुई समीक्षा बैठक

33 रुपये लगेगा रॉयल्टी प्रति घनमीटर मिट्टी कटाई पर

दरभंगा:  जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रौशन के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी श्री सर्वेश कुमार संभव ने कहा कि मिट्टी की कटाई की अभी भी अंचलों एवं थानों द्वारा निगरानी नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी हल्का में सरकारी जमीन से अवैध रूप से मिट्टी की कटाई की जाती है तो संबंधित राजस्व कर्मचारी जिम्मेवार माने जाएंगे,क्योंकि उनके पास सरकारी जमीन की सूची उपलब्ध रहती है।
साथ ही संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष भी जिम्मेवार माने जाएंगे।

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पकड़े गए वाहन से दंड वसूली करने के उपरांत ही उसे छोड़ा जा रहा है।
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्ठा द्वारा भू-समपरिवर्तन के नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अक्टूबर महीने से नए सत्र के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ईंट भट्ठा द्वारा भू-समपरिवर्तन का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके लाइसेंस रद्द किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा बांध की निगरानी के लिए प्रति किलोमीटर के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी कि बांध के निकट की जमीन से मिट्टी का कटाव कोई न करें। इससे बांध कमजोर हो रहा है, यदि मिट्टी काटते हुए कोई पाया जाता है तो प्रतिनियुक्त व्यक्ति जल संसाधन विभाग को तुरंत सूचित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि नदी की गाद की सफाई के लिए चिन्हित 06 स्थलों से मिट्टी कटाव करवाई जाए। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन विभाग द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को नदी बेसिन क्षेत्र की जमीन को छोड़कर अन्य जमीनों पर मिट्टी कटाई के लिए 33 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी पर 10 हजार घन मीटर तक की मिट्टी कटाई का आदेश देने के लिए अधिकृत किया गया है। इस तरह एक बार में 10 हजार घनमीटर मिट्टी कटाई का आदेश जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें  समस्तीपुर विभूतिपुर रबी महाभियान -2022 का उद्घाटन समारोह

अतः किसी भी निजी एवं सरकारी जमीन पर10 हजार घन मीटर तक मिट्टी की कटाई के लिए रॉयलिटी जमा कर मिट्टी की कटाई का आदेश प्राप्त किया जा सकती है, लेकिन सरकारी जमीन पर मिट्टी कटाई का आदेश संबंधित अंचलाधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर ही दिया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाए तथा सरकारी जमीन से मिट्टी की कटाई तभी होगी जबकि संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा एनओसी उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी डीआरडीए राहुल कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। Repot : Gopal Roy 

यह भी पढ़ें  यंग इंडिया जनमत संग्रह की हुई गणना

Ashok Ashq

Ashok ‘’Ashq’’, Working with Gaam Ghar News as a Co-Editor. Ashok is an all rounder, he can write articles on any beat whether it is entertainment, business, politics and sports, he can deal with it.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button