
समस्तीपुर जिला न्यायालय में चल रहे चर्चित अविनाश ह’त्याकांड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। एडीजे द्वितीय सत्यप्रकाश शुक्ला की कोर्ट ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई इस ह’त्या की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 29 नवंबर 2021 का है, जब कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कोयलाम गांव में बोरिंग के पास से एक युवक का श’व बरामद किया गया था। पुलिस ने श’व की पहचान कोयलाम निवासी अविनाश, पिता कन्हैया साह, के रूप में की थी। घटना के बाद मृतक के पिता ने थाने में फर्द बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र शाम को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।
परिजनों ने पंचायत चुनाव के दौरान चली आ रही रंजिश को ही ह’त्या का कारण बताया था। पुलिस जांच में भी यह बात सामने आई कि मृतक के गले पर रस्सी का निशान मिला था, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। कल्याणपुर पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की और इस मामले में आरोपी अजय कुमार के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर ठाकुर और बचाव पक्ष से अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।
अविनाश की ह’त्या से क्षेत्र में उस समय व्यापक आक्रोश का माहौल बन गया था। अब अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना है।




